ये तो आप जानते ही होंगे कि एक दो देशों को छोड़ किसी भी अन्य देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट और वीजा की जरुरत पड़ती है. कई लोग आज पासपोर्ट और वीजा को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. इन दोनों के बीच क्या अंतर (Difference Between Passport and Visa) होता है, ये कितने तरह के होते हैं? आइए जानते हैं इनसे जुड़ी बातें-
क्या होता है पासपोर्ट
पासपोर्ट एक पहचान पत्र होता है, जो विदेश जाने के दौरान आपकी पहचान बताने वाला मुख्य प्रमाणपत्र या डॉक्यूमेंट होता है. पासपोर्ट भारत सरकार जारी करती है. यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता बताता है. इस पर आपका नाम, नागरिकता, फोटो, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि मेंशन रहता है. दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है.
कितनी तरह का होता है पासपोर्ट
साधारण पासपोर्ट- इसे आर्डिनरी पासपोर्ट भी कहा जाता है. विदेश घूमने जाने वालों को यह पासपोर्ट दिया जाता है.
आधिकारिक पासपोर्ट- इस तरह का पासपोर्ट किसी दूसरे देश में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है.
अस्थायी पासपोर्ट- इसकी समय सीमा काफी कम होती है. विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो यह पासपोर्ट आपको दिया जाएगा.
राजनयिक पासपोर्ट- यह पासपोर्ट उन्हें दिया जाता है जो दूसरे देश में दूतावास के तौर पर काम करते हैं. राजनयिक को यह पासपोर्ट दिया जाता है.
क्या होता है वीजा
वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री करने का आधिकारिक दस्तावेज होता है. यह तय समयसीमा के लिए जारी किया जाता है. मतलब आप जिस देश में जा रहे हैं, वहां कितने दिन तक रह सकते हैं, यह वीजा में होता है. इसकी अवधि समाप्त होने पर आपको उस देश को छोड़ना पड़ता है.
कितनी तरह का होता है वीजा
वीजा जारी करने का हर देश का अपना-अपना नियम होता है. बात जब भारत की आती है तो यहां 11 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं, जिसमें टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, ट्रांसिट वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, एंट्री वीजा, ऑन अराइवल वीजा, पार्टनर वीजा है.
टूरिस्ट वीजा (Tourist Visa)
भारत की खूबसूरती देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. विदेशी टूरिस्टों के लिए उन्हें टूरिस्ट वीजा दिया जाता है. इस वीजा को पाने वाले सिर्फ घूम-फिर सकते हैं.
ट्रांसिट वीजा (Transit Visa)
जब किसी देश से होकर तीसरे देश जाना हो तब ट्रांसिट वीजा जारी किया जाता है. मान लीजिए आपको कनाडा जाना है और आपकी फ्लाइट अमेरिका से होकर जाएगी, तब आपको अमेरिका का ट्रांसिट वीजा लेना पड़ता है.
बिजनेस वीजा (Business Visa)
बिजनेस एक्टिविटीज या ऑफिशियल काम से आने वालों को बिजनेस वीजा दिया जाता है. नौकरी करने वालों को भी यही वीजा जारी किया जाता है.
पार्टनर वीजा (Partner Visa)
किसी देश में रहने वाला कोई इंसान अपने पार्टनर को अगर बुलाना चाहता है तो उसे पार्टनर वीजा लेना पड़ता है.
जर्नलिस्ट वीजा (Journalist Visa)
अगर कोई पत्रकार विदेश जाता है तो उसे जर्नलिस्ट वीजा जारी किया जाता है. ये पत्रकार किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े होने चाहिए.
मैरिज वीजा (Marriage Visa)
मैरिज वीजा की समय सीमा कम होती है. जब कोई शादी करना चाहता है और उसका पार्टनर दूसरे देश का है, तब उसे ‘मैरिज वीजा’ के लिए अप्लाई करना पड़ता है.
इमीग्रेंट वीजा (Emigrant Visa)
अगर कोई भी दूसरे देश में स्थाई रूप से बसना चाहता है तो उसे ‘इमीग्रेंट वीजा’ की जरूरत पड़ती है. यह आसानी से नहीं मिलता है.
वीजा ऑन अराइवल (Visa On Arrival)
यह विदेशी नागरिक को तब जारी किया जाता है, जब वह किसी देश पहुंचता है. वीजा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर जमा होता है.
डिप्लोमेटिक वीजा (Diplomatic Visa)
डिप्लोमेटिक वीजा राजनयिकों को जारी किया जाता है. इसके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए.