लखनऊ: आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें इस दौरान लगने वाले कई तरह के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया गया है. इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है.खनऊ पुलिस कमिश्नरी की तरफ से जारी हुए इस आदेश के अनुसार कोविड 19 के पालन के बारे में भी कहा गया है.
Uttar Pradesh | Prohibitions under Section 144 CrPC imposed till 10th March in Lucknow, in view of upcoming festivals. pic.twitter.com/C8049HYlaS
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2023